मंगलवार, 29 अप्रैल 2014

मा. राम समुझ

मा. राम समुझ
समाज सुधारक राम समुझ जी का जन्म 11 जुलाई 1937 को उ.प्र. के प्रतापगढ़ जिले के चैवे पट्टी नाम गांव मंे हुआ। इनके पिता जी का नाम शिवम्बर पासी और माता जी का नाम सस्ती देवी था। समाज सुधारक, राम समुझ जी की शिक्षा बी.ए., एम.ए.तक हुयी थी। बामसेफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम समुझ निरन्तर मूलनिवासी बहुजन समाज को जागृत करने का कार्य करते रहे। और मूलनिवासी बहुजन समाज को आजीवन ब्राह्मणवाद रूपी जहर से बचने की प्रेरणा देते रहे। उनका एक सपना था। मैं 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणवाद की गुलामी से आजादी दिला सकूँ। और इन्हांेने मूलनिवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणवाद की गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने महत्वपूर्ण नौकरी को भी त्याग दिया। अर्थात उन्हांेने अपने जिन्दगी को दांव पर लगाकर इस देश के 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज को जागृत करने के लिए निकल पड़े। और इन्हांेने केवल मौखिक रूप से ही लोगों को जागृत करने का कार्य नहीं बल्कि इन्हांेने मूलनिवासी बहुजन समाज मंे चेतना लाने के लिए कई सारे पुस्तको का भी लिखित रूप से निर्माण किया। ताकि किताबों के माध्यम से भी मूलनिवासी बहुजन समाज मंे जागृति की लहर फैलायी जा सके।
इन्हांेने अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान 1962 में एडीओ के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद ये बीडीओ के पद पर कार्यरत रहे। इस तरह से निरन्तर ही यह आगे बढ़ते रहे। और बाद मंे जाकर फैजाबाद एम.एच.ई के पद पर भी पहुँच कर कई वर्षो तक सेवारत रहे। उन्हांेने मूलनिवासी बहुजन समाज के मसीहा व बामसेफ के संस्थापक मा.कांशीराम के सम्पर्क में आने के पश्चात उन्हांेने 1986 मंे महत्वपूर्ण सरकारी पद को भी त्याग दिया। और मान्यवर कांशीराम जी के साथ मंे व्यवस्था परिवर्तन के आन्दोलन मंे जुड़ गये। और वे व्यवस्था परिवर्तन मंे जुड़कर तन-मन-धन से 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज को जागृत कने मंे लग गये। उनकी कर्मनिष्ठ लगन, धैर्य और लोगों को प्रभावित करने वाली उनकी ओजस्वी वाणी और ईमानदारी को देखकर मा.कांशीराम ने 1980 में उŸार प्रदेश मंे बामसेफ केे प्रदेश अध्यक्ष के रूप मंे कार्यभार संभालने के लिए कहा और उन्हांेने ईमानदारी पूर्वक उŸार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप मंे कार्यभार संभालने का कार्य किया। और अपनी ईमानदारी निष्ठा की वजह से बाद मंे वह डी.एस.फोर के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तथा वह बाद में 1985 में बी.एस.पी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे।
पूरे उŸार प्रदेश मंे बामसेफ, डी.एस.फोर व बी.एस.पी. के नींव रखने वाले त्यागमूर्ति राम समुझ पासी ही थे। इसलिए इनके महत्वपूर्ण योगदान को भूला नहीं जा सकता। इन्हांेने 1987 में प्रतापगढ़ के पट्टी से उप चुनाव भी लड़ेक। जिसमंे वे राज अजीत सिंह के खिलाफ जीत भी गये थे। किन्तु उस समय उŸार प्रदेश ब्राह्मणवादी कांग्रेस सरकार ने (बूथ कैपचरिंग) के माध्यम से षड्यंत्र करके उनको जबरदस्ती हराया। बाद मंे वह 1988 मंे जौनपु मछली शहर से एम.पी. का चुनाव लड़े। इसके अलावा उन्हांेने जनता दल, सपा, अपना दल व परिवर्तन दल के मुख्य पदो पर रहकर भी नेतृत्व किया। उन्हांेने 15 प्रतिशत विदेशी बनाम 85 प्रतिशत मूलनिवासी के संघर्ष का ऐलान करते हुए भगवान बुद्ध सेवा संघ, बहुजन जनक्रान्ति दल, तथा आवामी समता दल (राजनीतिक सं.) की स्थापना की। वर्तमान समय मंे आवामी समता दल 2014 के एम.पी. चुनाव में मैदान मंे चुनाव भी लड़ लड़ रही है। इस तरह से उन्हांेने 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए कई सारे संगठनो की स्थापना की। मा.राम समुझ पासी महान साहित्यकार, लेखक, कवि, पत्रकार, संपादक, चित्रकार व समाज को जागृत करने के लिए कई सारी पुस्तको की भी रचानाएं की। जिनमंे उनके द्वार लिखित पुस्तको का विवरण दिया जा सकता है। पहला पुस्तक बहुजन जागरण ज्योतिब (गीत), ज्योति जागरण कविता, डा. अम्बेडकर क्यांे हारे, फŸाू राम सवा सती, कांशीराम ने बहुजन समाज को पतुरिया पार्टी बनाया। तथा इसके अलावा उन्हांेने अन्य कविताआंे की भी रचना की। वे बहुजन संगठक, बहुजन दिग्दर्शिक अखबार के संपादक भी रहे वे युवावस्था मंे बैडमिंटन, शतरंज, कैरमबोड के कुशल खिलाड़ी भी रहे। ऐसा कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा वाले होते है उनके अन्दर सभी प्रकार के गुण होते है। मगर हमंे असफोस इसलिए है कि हमारे महापुरूषांे के आन्दोलन को बढ़ाने वाले 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले मूलनिवासी बहुजन समाज में जागृति फैलाने वाले महान समाज सुधारक व जुझारू कार्यकर्ता मा.राम समुझ जी अब हमारे बीच मंे नहीं रहे। और वे 25 अप्रैल 2014, दिन-शुक्रवार को समय 3.30 अपराहन्त उन्हांेने अंतिम सास ली, और सैदव के लिए चिर निद्रा मंे लीन हो गये। अतः उनसे प्रेरणा लेते हुए मूलनिवासी बहुजनांे से निवेदन है कि उनके द्वारा संचित किये हुए ज्ञान के प्रकाश को मूलनिवासी बहुजन समाज मंे फैलाने का कार्य करे। तभी हम सही मायने मंे उनके सपनो का भारत बना सकते है। यहीं उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजंली होगी।

सोमवार, 28 अप्रैल 2014

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यूपी के महाराजगंज के भूजल में आर्सेनिक की स्थिति


जल पर्यावरण का जीवनदायी तत्व है. परिस्थितिकी के निर्माण में जल आधारभूत कारक है. वनस्पतियों से लेकर जीव-जंतु अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति जल से करते हैं. मनुष्य के भौतिकवादी दृष्टिकोण, विज्ञान और तकनीक की निरंतर प्रगति, बढता औद्योगीकरण और शहरीकरण, खेतों में पैदावार बढाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का अनियंत्रित प्रयोग व जनसंख्या में हो रही वृद्धि तथा जनमानस की प्रदूषण के प्रति उदासीनता के कारण जल प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है.
संसार के अनेक भागों के भूजल में आर्सेनिक पाया गया है. भूजल में आर्सेनिक की उपस्थिति मात्र ही मानव जाति के लिए अवांछनीय है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह अति आवश्यक हो जाता है कि आर्सेनिक का भूजल में गहन अध्ययण किया जाए तथा इससे उत्पन्न दुष्प्रभावों के समाधान के लिए समुचित उपाय ढूंढे जाएं. भूजल में आर्सेनिक के स्रोत, भूगर्भीय तत्वों से अथवा मानवीय क्रियाकलापों से हो सकते हैं. जनमानस पर आर्सेनिक (3) की विषाक्तता आर्सेनिक (5) व कार्बनिक आर्सेनिक की अपेक्षा अधिक होती है. पर्यावरण, सामाजिक-आर्थिक और खान-पान के आधार पर भारतीय मानक संस्थान के पेय जल में आर्सेनिक अनुज्ञेय सीमा 0.05 मि.ग्रा./ली. रखी गई है. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत वैज्ञानिक पत्र में महाराजगंज जनपद, उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक की स्थिति के अध्ययन का प्रयत्न किया गया है. इसके अतिरिक्त इस पत्र में भूजल में आर्सेनिक के स्रोत, आर्सेनिक ता भू-रसायण और मानव स्वास्थय पर विषैले प्रभाव को भी दर्शाने का प्रयत्न किया गया है.
अध्ययन के लिए 28 हैंड पंपों ( इंडिया मार्क 2 व व्यक्तिगत) से जल नमूनों को एकत्र किया गया था. इंडिया मार्क 2 हैंड पंपों की गहराई 15-20 मीटर और व्यक्तिगत हैंड पंपों की गहराई 7-10 मीटर है.
रसायनिक आंकडों का अवलोकन करने से पता चलता है कि अधिकतम भूजल नमूनों में आर्सेनिक की सांद्रता 0.001 मि.ग्रा./ली. से नीचे पायी गई है. अधिकतम सांद्रता 0.018 मि.ग्रा./ली. और 0.02 मि.ग्रा./ली. खनवा और पनडारी क्रासिंग के भूजल में पाई गई है. उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि महाराजगंज जनपद, उत्तर प्रदेश के छिछले भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित अनुज्ञेय सीमा के अंदर पायी गई है.
1. प्रस्तावनाः
नवसृजित जनपद महाराजगंज पहले गोरखपुर जनपद के हिस्से के रूप में जाना जाता था. इस समय यह जनपद उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी छोर पर 26 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड उत्तर अक्षांस तथा 83 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड व 83 डिग्री 56 मिनट 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है. इस जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2943.1 वर्ग किमी है. महाराजगंज जनपद उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोरखपुर, पश्चिम में सिद्धार्थनगर तथा पूर्व में देवरिया जनपद से घिरा हुआ है. वर्ष 1991 की जनगनना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 16.8 लाख के लगभग थी. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भूजल ही पेयजल का साधन है. पेयजल की आपूर्ति मुख्यतः हैंडपंप से की जाती है.
2. भू-आकृति विज्ञानः
गंगा के मैदानी भाग में इस जनपद का ढलान मुख्यरूप से उत्तर से दक्षिण की तरफ है. छोटी गंडक और घोंघी नदियों से यह जनपद क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं घिरा हुआ है जबकि रोहणी नदी की तीसरी धारा के रूप में बासमानी, मालौन, नन्दा व बरुआ आदि नदियां जनपद के बीच से होकर बहती है. इस बेसिन का जल निकास गंगा बेसिन और घाघरा सब बेसिन के द्वारा होता है. इस क्षेत्र में जरोद, रेतीली, सिल्ट तथा क्ले प्रकार की मिट्टी पायी है. यहां की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा गर्म होती है.
3. अध्ययन का आधारः
17 फरवरी 2003 को अंग्रेजी के दैनिक पत्र इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रस्तुत किया गया जिसका शीर्षक Million in Ganga basin exposed to arsenic nature था. इसी आधार पर केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण के पत्र संख्या M(SML)/ CGWB/PA-1/2002-38 दिनांक 21.2.2003 के अनुसार सचिव, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार में 20.2.2003 को एक मीटिंग बुलाई गई तथा इसकी पुष्टि के लिए चर्चा की. आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश तथा चंडीगढ को इस समस्या से अवगत कराया गया. उत्तर प्रदेश में जनपद महाराजगंज जो कि नेपाल के बार्डर से लगा हुआ है को भूजल में आर्सेनिक की स्थिति जानने व प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए चुना गया.
4. भारत में आर्सेनिक अध्ययनः
विज्ञान, चिकित्सा तथा तकनीकी क्षेत्र में आर्सेनिक की विषाक्तता को लंबे समय से जाना जाता रहा है. भारत में आर्सेनिक सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बंगाल बेसिन क्षेत्र में सन् 1978 में रिपोर्ट किया गया तथा वर्ष 1983 में आर्सेनिक के विषैलेपन की जांच स्कूल आफ ट्रापीकल मैडीसीन (SMT) तथा आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ हाइजीन (AIIH) तथा पब्लिक हैल्थ (AH) ने की. यहां पर यह देखा गया कि वहां के लोग आर्सेनिक डरमाटोसिस से प्रभावित हैं. जब उस क्षेत्र के जल नमूनों को रासायनिक प्रयोगशाला में लाकर परीक्षण किया गया तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा बी.आई.एस. 1991 की अधिकतम सीमा 0.05 मि.ग्रा./ली. से भी अधिक पायी गई.
5. भूजल में आर्सेनिक के स्रोतः
प्राकृतिक पर्यावरण में आर्सेनिक भूमि के अंदर 5 से 6 मि.ग्रा./ली. तक पाया जाता है. इसकी अधिक मात्रा चट्टानों में पायी जाती है. इग्नीअस तथा मैटामौरफिक चट्टानों की अपेक्षा सैडीमेंट्री चट्टानों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पायी जाती है. आर्सेनिक के मानवोत्पत्ति स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं.
(1) खादानों की सक्रियता व पिघलने से
(2) कीटनाशकों के प्रयोग से
(3) कोयला के द्वारा
(4) उत्पादकों द्वारा कोयला दहन से
(5) वाहित मल से
4. जल नमूने का एकत्रीकरण एवं विश्लेषणः
अध्ययन क्षेत्र महाराजगंज के विभिन्न स्थानों से (हैंडपंप इंडिया मार्क 2 तथा व्यक्तिगत हैंडपंप) पोलिइथायलीन की एक लीटर की सफेद बोतलों में जल नमूनों को एकत्रित करके तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उपचरित सुरक्षित किया गया. इसके तुरंत बाद केंद्रीय भूमिजल बोर्ड उत्तर क्षेत्र लखनऊ की रासायनिक प्रयोगशाला में स्टैंडर्ड मैथड्स (APHA-1996) में दी गई विधियों के अनुसार हाईड्राइड वेपर जेनरेटर प्रयोग करते हुए ऐटौमिक एब्जार्पषन स्पैक्ट्रोफोटोमीटर (SHIMADZU-6701F) द्वारा विश्लेषित किया गया.
5. परिणाम व चर्चाः
महाराजगंज जनपद के 10 विकास खंडों के हैंडपंपों (इंडिया मार्क 2 तथा व्यक्तिगत) से लिए गए जलनमूनों के रासायनिक विश्लेषण से प्राप्त आंकडों में आर्सेनिक की न्यूनतम व अधिकतम सीमा तालिका 1 में दर्शायी गई है.
तालिका 1 में दिए गए आंकडों का अवलोकण करने से ज्ञात होता है कि सभी विकास खंडों के भूजल नमूनों में आर्सेनिक की सांद्रता अनुज्ञेय सीमा (0.05 मिग्रा/ली-बीआईएस-1991) के नीचे ही पाई गई है. सामान्यतः अधिकतर जल नमूनों में आर्सेनिक की सान्द्रता 0.001 मिग्रा/ली या उससे कम ही पाई गई है. अधिकतम सांद्रता 0.024 मिग्रा/ली घुघौली ब्लॉक के भूजल नमूनों में प्राप्त हुई है. नौतनवा, ब्रजमानगंज व सिसवा बाजार विकास खंड में अधिकतम सान्द्रता क्रमशः 0.020, 0.017 और 0.016 मिग्रा/ली प्राप्त हुई है. उपरोक्त आंकडों के आधार पर यह दर्शित होता है कि पिछली शतह का भूजल आर्सेनिक के लिए निर्धारित अनुज्ञेय सीमा के अंदर ही है.
महाराजगंज जनपद, उत्तर प्रदेश के छिछली सतह के जल के नमूनों में आर्सेनिक की सांद्रताः
क्रमांक
ब्लॉक
आर्सेनिक सांद्रता मिग्रा/ली
न्यूनतम
अधिकतम
1.
फरैंदा
0.004
0.007
2.
ब्रजमानगंज
0.009
0.017
3.
नौतनवा
अनुपस्थित
0.018
4.
निचलौल
अनुपस्थित
0.009
5.
मिथौरा
0.003
0.003
6.
महराजगंज
अनुपस्थित
0.002
7.
सिसवा बाजार
0.001
0.016
8.
घुघौली
0.001
0.024
9.
परतावल
0.002
0.002
10.
पनियारा
0.003
0.003
 
8. भविष्य में अध्ययन के लिए सुझावः
(1) समयबद्ध जल नमूनों का एकत्रीकरण करके भू-रासायनिक व फ्लोमोडलिंग की सहायता से भविष्य में संभावित रूझान का पता लगाना.
(2) अनुज्ञेय सीमा से अधिक आर्सेनिक सांद्रता वाले स्थानों पर कम मूल्य का फिल्टर व नलकूप से जुडे उपकरणों का विकास तथा आर्सेनिक कचरे का सुरक्षित बहिस्राव.
(3) भूजल बहाव और एक्यूफर ज्यामिति के साथ में भूजल रसायन का स्पष्ट अध्ययन.
9. संदर्भः
(1) एपीएचए 1996 स्टैंडर्ड मैथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर
(2) बीआईएस 1991 इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बीएस 10500
(3) चड्ढा डीके एंड सिन्हा रे एसपी 1999 हाई इन्सिडेंस ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर इन वेस्ट बंगाल
(4) सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट 2002 आर्सेनिक हैजार्डस इन ग्राउंड वाटर इन बंगाल बेसिन (वेस्ट बंगाल इंडिया एंड बंगलादेश)

शनिवार, 26 अप्रैल 2014

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गुजरात: नैनो से कोई करोड़पति, कोई भूख से बेहाल

 शनिवार, 26 अप्रैल, 2014 को 16:20 IST तक के समाचार

गुजरात के साणंद में विकास की तस्वीर
"कौन सा विकास हुआ है? किसके लिए विकास हुआ है?"
गुजरात की पक्की सड़क पर, तपती गर्मी में टूटी चप्पल पहने, ट्रैक्टर की ओट में कंधे पर फावड़ा लिए खड़े मज़दूर, मुझसे ये सरल सा सवाल पूछते हैं.
हम हैं गुजरात के साणंद में. वही तालुका जहां टाटा कंपनी ने नैनो कार का प्लांट लगाया है. यहां क़रीब तीन हज़ार एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है और बड़ी-बड़ी फैक्ट्री बन गई हैं.
एक बीघा ज़मीन के लिए मुआवज़े के तौर पर 28 लाख रुपए तक दिए गए हैं और आसपास के गांवों में क़रीब 1,500 ज़मींदार रातोंरात करोड़पति बन गए हैं.
ये सड़क साणंद शहर से ऐसे ही एक गांव की ओर जाती है. पर वहां पहुंचने से पहले ही बीच में विकास का ये सवाल खड़ा हो गया है.

भूमिहीनों का दर्द

आखिरकार सवाल पूछने वाले हिम्मत भाई गाग्जी भाई पढार ख़ुद ही जवाब देते हैं, "विकास तो कुछ ही लोगों के लिए हुआ है. जिनके पास ज़मीन थी, उन्हें मुआवज़ा मिल गया. हम आदिवासी तो औरों के खेत पर काम करने वाले किसान मज़दूर हैं. ज़मीन गई तो हमारा रोज़गार भी चला गया."
गुजरात के साणंद में विकास की तस्वीर
इस इलाके में हिम्मत भाई जैसे क़रीब 15,000 भूमिहीन किसान हैं जो दूसरों की ज़मीन पर काम करके जीविका चलाते थे.
अब हिम्मत भाई पिछले दो साल से दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं. बताते हैं कि शहर तो लगभग रोज़ जाते हैं लेकिन काम महीने में दस या बारह दिन ही मिलता है. वो भी सड़क बनाने, मलबा ढोने या गटर साफ़ करने जैसा.
ये काम मुश्किल भी है और पसंद का भी नहीं. हिम्मत भाई कहते हैं, "पहले खेत पर काम करते थे तो साल के पैसे बंधे होते थे. ज़मींदार फ़सल का एक-तिहाई या एक-चौथाई हिस्सा उनको देता था. अब तो कल का भी नहीं पता."
पर कुंहार गांव के अंदर कुछ और ही मंज़र है. यहां मायूसी नहीं, किसानों की आवाज़ में चहक सुनाई देती है. नैनो का नाम लेते ही आंखों में चमक है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

बदल गई ज़िंदगी

45 साल के भरत भाई पोपट भाई बताते हैं, "नैनो प्लांट बना तो मेरी ज़िन्दगी ही बदल गई. सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा घर बना पाऊंगा. ट्रैक्टर भी ख़रीद लिया. अब ज़िन्दगी बहुत मज़े में चल रही है."
गुजरात के साणंद में विकास की तस्वीर
जब नैनो और फ़ोर्ड कंपनी के प्लांट के लिए साल 2011 में भूमि अधिग्रहण हुआ तो उनकी ज़मीन भी ली गई. क़रीब छह बीघा ज़मीन के लिए उन्हें 28 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पैसे मिले.
अब उनके पास दो माले का सुंदर घर है, ट्रैक्टर है. एक दूसरे गांव में एक करोड़ रुपये देकर ज़मीन उधार पर ली है जहां खेती करवाते हैं.
उनकी पत्नी जशीबेन के हाथ और कान सोने के ज़ेवरों से सजे हैं. हालांकि वो इससे ख़ुश नहीं.
जशीबेन कहती हैं, "ज़मीन तो ज़रूरी है. उसी से हर साल पैसा आता है. बाप-दादा की ज़मीन रहती है तो ज़मींदार कहलाते हैं, इज़्ज़त रहती है. अब उधार की ज़मीन न जाने कब वापस हो जाए फिर बच्चों के जीवन का क्या आधार है? वो किस गांव के कहलाएंगे? आगे जाकर कहीं मज़दूर न बनना पड़े उन्हें?"

क्या खोया-क्या पाया?

गुजरात के साणंद में विकास की तस्वीर
आखिर फ़ायदा उनका हुआ जिनके पास ज़मीन थी, भूमिहीन किसान मज़दूर ही तो बेरोज़गार हुए.
गुजरात में पिछले एक दशक के दौरान तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ है़, जिसके लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया.
ज़्यादातर इलाकों में किसानों ने इसका विरोध भी किया पर आखिरकार ज़मीन दे दी. साणंद में ज़मीन के लिए अच्छा मुआवज़ा मिला लेकिन कई इलाकों में ऐसा नहीं हुआ.
फिर भी साणंद के ज़मींदार वर्तमान में आई चमक में अपने भविष्य को आंकने में डरते दिखे. ऐसा हो भी क्यों ना. उनके बड़े-बड़े ख़ूबसूरत मकानों से दूर गांव के सिरे पर मज़दूर किसानों की छोटी झोंपड़ियां हैं.
हिम्मत भाई की पत्नी और बच्चे भी वहीं रहते हैं. दस लोगों का परिवार है और एक छोटी सी झोंपड़ी.

बरक़त से तंगी

गुजरात के साणंद में विकास की तस्वीर
हिम्मत भाई की पत्नी कहती हैं, "जब खेत पर काम करते थे तो ज़मींदार अनाज, पानी, लकड़ी सब देता था. और आमदनी अलग थी. अब तो खाने के लिए भी उधार लेकर दुकान से ख़रीदना पड़ता है. पिछले एक हफ़्ते से कोई काम नहीं मिला है तो आप ही सोचो कैसे चलेगा."
हिम्मत भाई का परिवार यहां से चालीस किलोमीटर दूर नानी कथकी गांव का रहने वाला है. रोज़गार की तलाश पंद्रह साल पहले उन्हें इस कुंहार गांव में लाई थी.
अब शहर जाना पड़ रहा है. पर ये सफ़र बरक़त की ओर नहीं बल्कि तंगी की ओर ले गया है.
नया उद्योग उनके जैसे अनपढ़ किसानों के लिए कोई उम्मीद नहीं लाया है.
हिम्मत भाई के मुताबिक, "मोदी जी ने ज़मीन तो ले ली और जो प्लांट लगे वहां हमारे लिए अच्छा काम नहीं है. तकनीकी समझ वाले शहरी लोग ही वहां नौकरी पाते हैं. हम तो दिहाड़ी मज़दूर बनकर रह गए हैं."
हिम्मत भाई से विदा लेकर मैं फिर गांव की टूटी सड़क पर चल पड़ती हूं. कभी पीने का पानी भरने के लिए सर पर मटकी रखे महिलाएं दिखती हैं तो कभी शौच करने के लिए हाथ में लोटा लिए कोई सामने से गुज़र जाता है.
सड़क के उस ओर हरियाली के पार औद्योगिक क्षेत्र की पक्की सड़कें और ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं. विकास का वो वायदा जो किसी के चेहरे की मुस्कान बना है और किसी के माथे की सिलवट.

सोमवार, 21 अप्रैल 2014

आधार कार्ड-एक विशिष्ट घोटाला

आधार कार्ड-एक विशिष्ट घोटाला digg EmailShare Sharebar यूरोप और अमेरिका सहित हर विकसित देश ने बायोमैट्रिक डाटा पर आधारित विशिष्ट परिचय पत्र देने का ़फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्हें ख़तरे का आभास हुआ, उन्होंने यह प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया. भारत एक ऐसा अनोखा देश है, जहां ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचाने के नाम पर यह प्रोजेक्ट आज भी जारी है. यहां कोर्ट से लेकर संसद समिति तक चीख-चीखकर कह रहे हैं कि आधार प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती. सरकार से जब पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कुल कितना खर्च होगा, तो वह कहती है, पता नहीं. सरकार से जब पूछा जाता है कि लोगों ने जो बायोमैट्रिक डाटा जमा कराए हैं, उन्हें किन-किन कंपनियों और देशों के साथ शेयर किया गया है, तो वह कहती है कि पता नहीं. आधार कार्ड, जिसके बारे में यूपीए सरकार ने बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, वह एक घोटाले के रूप में विकसित होता जा रहा है, जो देश के कई विशिष्ट लोगों की इज्जत तार-तार कर देगा. p-1Hकोई साधारण व्यक्ति झूठ बोलकर, झांसा देकर पैसे की हेराफेरी करता है, तो अदालत उसे सजा देती है. देश में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें धारा 420 के तहत सौ या पांच सौ रुपये की हेराफेरी में कई लोग बरसों से जेल में बंद हैं. कई सरकारी अधिकारी जनता के पैसे का उलट-फेर या गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सजा भुगत रहे हैं. देश का बड़ा उद्योगपति हो या प्रधानमंत्री का दोस्त, चाहे वह कोई भी हो, अगर देश की जनता को धोखा देकर जनता के ही पैसे को बर्बाद कर देता है, तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? अगर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल जुर्म है, तो बंगलुरू से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नंदन नीलेकणी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? उनके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा क्यों नहीं चला? क्या हम ऐसे देश में रहते हैं, जहां अगर कम पैसे की धोखाधड़ी हो, धोखाधड़ी करने वाला कम रसूख वाला हो, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और अगर धोखाधड़ी करने वाला रसूख वाला हो, प्रधानमंत्री का दोस्त हो, मीडिया वाले, टीवी एंकर और संपादक जिसे सलाम ठोंके, तो वह झांसा देकर सरकार के हजारों करोड़ रुपये बर्बाद भी कर दे, फिर भी उसके ख़िलाफ़ एक भी आवाज़ नहीं उठेगी? नंदन नीलेकणी देश में आधार कार्ड बनाने वाली योजना के जनक हैं. उन्होंने झांसा देकर यह योजना देश पर लादी है. वह देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जो बिना शपथ लिए कैबिनेट मंत्री के बराबर ओहदे पर मौजूद रहे. वह आधार कार्ड बनाने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख रहे. फिलहाल वह बंगलुरू से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनकर. उनके प्रत्याशी बनने के बाद जब हंगामा हुआ, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कुछ ऐसे आदेश जारी किए हैं, जिनसे उनकी परेशानी बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और आधार कार्ड को सबके लिए अनिवार्य बनाने का आदेश सरकार तुरंत वापस ले. न्यायालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह बायोमैट्रिक डाटा किसी दूसरी संस्था को नहीं दे. सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे उच्च न्यायालय के उस ़फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत आतंकवाद और बलात्कार के मामलों में यह डाटा साझा करने की छूट दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड न होने से किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा हासिल करने से वंचित न किया जाए. इसका मतलब यह है कि चाहे रसोई गैस हो या कोई और सेवा, अब बिना आधार कार्ड के भी आप इन सेवाओं को ले सकते हैं. वैसे आधार कार्ड को लेकर एक मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद सरकार एवं नंदन नीलेकणी की और भी किरकिरी हो सकती है. आधार कार्ड विवादों में इसलिए है, क्योंकि चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार ने सबसे पहले आधार कार्ड से होने वाले ख़तरों का खुलासा किया था. हमने यह खुलासा किया था कि किस तरह आधार कार्ड सीआईए और अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास हमारी और आपकी सारी जानकारी पहुंचाने की साजिश है. समय के साथ-साथ चौथी दुनिया की सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग रही है. सूचना का अधिकार क़ानून के तहत निकली एक जानकारी के मुताबिक, यह बताया गया है कि बायोमैट्रिक सिस्टम 100 फ़ीसद एक्यूरेट नहीं है और दूसरी बात यह कि आधार कार्ड की विशिष्टता भी काल्पनिक है. यह जानकारी योजना आयोग के साथ करार करने वाली एर्नेस्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड और नेटमैजिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दी है. इस सूचना के साथ ही आधार कार्ड का आधार ख़त्म हो जाता है. इस कार्ड को लेकर नंदन नीलेकणी ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, वे सब झूठे साबित होते हैं. नंदन नीलेकणी ने इस योजना की शुरुआत में दावा किया था कि यह अब तक का सबसे सटीक व अति विशिष्ट कार्ड है और इसकी नकल नहीं की जा सकती. नंदन नीलेकणी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने देश को गुमराह क्यों किया? केंद्र सरकार ने जब आधार कार्ड की योजना लॉन्च की, तो उसकी शान में जमकर कसीदे काढ़े गए थे. बड़े-बड़े दावे हुए कि आधार कार्ड बनने के बाद लोगों को तरह-तरह के पहचान पत्र दिखाने के झंझट से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन यूपीए सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में धांधली चरम पर है. चंद रुपये खर्च करके कोई भी आधार कार्ड बनवा सकता है. हाल में एक साइट के स्टिंग ऑपरेशन के जरिये यह खुलासा हुआ है कि अवैध बांग्लादेशी चंद रुपये देकर आसानी से आधार कार्ड बनवा लेते हैं और भारत के मान्यता प्राप्त नागरिक बन जाते हैं और फिर मतदान में हिस्सा लेने के लिए वैध हो जाते हैं. जबकि यूपीए सरकार के मंत्री और इस प्रोजेक्ट के सर्वेसर्वा नंदन नीलेकणी ने भरोसा दिलाया था कि कोई भी अवैध प्रवासी हमारे देश का फर्जी पहचान पत्र नहीं बनवा पाएगा और न उसका कोई डुप्लीकेट बन सकता है. आधार कार्ड का प्रोजेक्ट पूरी तरह एक घोटाले की शक्ल ले चुका है. सुप्रीम कोर्ट को अब ़फैसला करना होगा कि क्या नंदन नीलेकणी पर कोई आपराधिक मामला बनता है या नहीं. यह एक घोटाला इसलिए भी है, क्योंकि अब आधार कार्ड का तकनीकी और क़ानूनी आधार ही सवालों के घेरे में है. इससे जुड़ी संस्थाओं ने तकनीकी खामियां मानकर उन सारे दावों की पोल खोल दी, जो नंदन नीलेकणी ने अब तक बेचते आए हैं. इस खुलासे के बाद सरकार और प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. हमें यह याद रखना चाहिए कि आधार कार्ड का कोई क़ानूनी आधार ही नहीं है. यह देश का अकेला ऐसा कार्यक्रम है, जिसे संसद में पेश करने से पहले ही लागू करा दिया गया. असलियत यह है कि यूपीए सरकार इस क़ानून को संसद में पास भी नहीं करा सकती है, क्योंकि संसदीय कमेटी ने इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. संसदीय कमेटी ने कहा है कि आधार योजना तर्कसंगत नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है. आधार के ख़िलाफ़ केस करने वाले स्वयं कर्नाटक हाईकोर्ट के जज रहे हैं. जस्टिस के एस पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है. इस पिटीशन पर देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई जजों ने सहमति दिखाई है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश के किस क़ानून के आधार पर लोगों के बायोमैट्रिक्स को एकत्र किया जा रहा है? देश में मौजूद सारे क़ानून खंगालने के बाद पता चलता है कि ऐसा क़ानून स़िर्फ जेल मैन्युअल में है. यह स़िर्फ ़कैदियों का लिया जा सकता है और इसमें भी एक शर्त है कि जिस दिन वह ़कैदी रिहा होगा, उसके बायोमैट्रिक्स से जुड़ी फाइलें जला दी जाएंगी, लेकिन इस योजना के तहत सरकार लोगों की सारी जानकारियां एकत्र कर रही है और विदेश भेजने पर तुली है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया है कि प्राधिकरण लोगों के बायोमैट्रिक डाटा किसी को नहीं दे सकता है. यह जनता की अमानत है और इसे दूसरी एजेंसियों के साथ शेयर करना मौलिक अधिकारों का हनन है. अब यहां एक टेक्निकल सवाल उठता है. प्राधिकरण ने तो लोगों की सारी बायोमैट्रिक जानकारियां स़िर्फ शेयर नहीं की हैं, बल्कि उन्हें विदेशी कंपनियों के सुपुर्द कर दिया है. यही आधार कार्ड के काम करने का तरीका है. जितनी भी बायोमैट्रिक जानकारियां हैं, उनकी देखरेख और ऑपरेशन उन कंपनियों के हाथों में है, जिनका रिश्ता ऐसे देशों से है, जो जासूसी कराने के लिए कुख्यात हैं और उन कंपनियों के हाथों में है, जिन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड अधिकारी चलाते हैं. इसका क्या मतलब है? क्या हम जानबूझ कर अमेरिका और विदेशी एजेंसियों के हाथों अपने देश को ख़तरे में डाल रहे हैं? हाल के दिनों में एक खुलासा हुआ था कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी एनएसए जिन देशों के इंटरनेट और फोन रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, उनमें पहला नंबर भारत का है. भारत का टेलीफोन और इंटरनेट डाटा इकट्ठा करने के लिए एनएसए ने अपने दो कार्यक्रमों का सहारा लिया है. मजेदार बात यह है कि अमेरिकी सरकार के खुफिया निदेशालय ने भी एक तरह से जासूसी कराने के आरोपों को स्वीकार किया था. निदेशालय ने कहा था कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि यह उसकी खुफिया नीति का ही एक हिस्सा है. कांग्रेस सरकार को अमेरिका के इस दुस्साहस, ऐसी निगरानी और जासूसी के ख़िलाफ़ कड़ा विरोध जताना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद विरोध करने की बजाय अमेरिकी हरकत को सही ठहराने के लिए उल्टी-पुल्टी दलीलें देने लग गए. सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह जासूसी नहीं है, यह तो महज कंप्यूटर अध्ययन और कॉलों के पैटर्न का विश्‍लेषण है. अगर यह जासूसी नहीं है, तो सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि जासूसी क्या होती है? वैसे अमेरिका के जासूसी प्रकरण पर उसकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) के साथ काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने हाल में कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि आज के इन्फारमेंशन वारफेयर में भारत कई देशों के निशाने पर है. इसलिए भारत के योजना आयोग ने एर्नेस्ट एंड यंग, साफ्रान ग्रुप, एसेन्चर, इन-क्यू-टेल एवं मोंगो डीबी जैसी कंपनियों से करार करके देश की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ मजाक किया है. ये कंपनियां उन देशों की हैं, जिनका गठजोड़ पूरी दुनिया पर निगरानी के लिए नेटवर्क तैयार कर रहा है. स्नोडेन ने ही अमेरिकी और ब्रिटिश जासूसी कार्यक्रम का सनसनीखेज ब्योरा मीडिया को लीक किया था. अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए द्वारा संचालित एक्स की स्कोर जासूसी कार्यक्रम 2008 की एक प्रशिक्षण सामग्री में वह नक्शा भी शामिल था, जिसमें दुनिया भर में लगे सर्वर का ब्योरा था. उस नक्शे के मुताबिक, उनमें से एक अमेरिकी जासूसी सर्वर भारत की राजधानी नई दिल्ली के किसी समीपवर्ती इलाके में लगा हुआ प्रतीत होता है. समझने वाली बात यह है कि जिन कंपनियों को यूआईडी ने हमारी जानकारियां सुपुर्द की हैं, वे वही कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में निगरानी प्रणाली स्थापित करने में माहिर मानी जाती हैं. दूसरे विश्‍व युद्ध के बाद और भारत की आज़ादी से पहले एक नेटवर्क विकसित हुआ था. इसके गठन का एकमात्र उद्देश्य दूसरे देशों की निगरानी करना था. इसमें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इंग्लैंड के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वाटर्स, कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट, ऑस्ट्रेलिया का सिग्नल डायरेक्टोरेट और न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो आदि शामिल हैं. अब इस गुट में कई और देश भी शामिल हो चुके हैं. ऐसे माहौल में भारत को स्वयं को सुरक्षित करने के लिए क़दम उठाने चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल उल्टे ़फैसले लेते हैं. ऐसी क्या वजह है कि सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है? जबकि संसदीय कमेटी ने भी इसका विरोध किया है. यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने विशिष्ट पहचान अंक जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नज़र रखने और उनके जैवमापक रिकॉर्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत की और इसे बंद करने का सुझाव दिया. फिर भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि क्या अब तक एकत्र किए गए बायोमैट्रिक डाटा को प्राधिकरण ने किसी विदेशी कंपनी के साथ शेयर किया है या दिया है? अगर ये जानकारियां विदेशी एजेंसियों के हाथ लग चुकी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उनकी निगरानी में आ चुके हैं और दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कोई मतलब नहीं है, जिसमें उसने कहा कि ये जानकारियां किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं. समझने वाली बात यह है कि ये कंपनियां कई देशों में सक्रिय हैं. इनके पास वे तमाम तकनीक उपलब्ध हैं, जिससे ये किसी भी देश की इंटरनेट कंपनियों के डाटा एकत्र कर सकती हैं, सर्वर हैक कर सकती हैं, फोन सुन सकती हैं. इन कंपनियों की पहुंच कई देशों में है और ये किस तरह और किस स्तर पर काम कर सकती हैं, इसी का खुलासा स्नोडेन ने किया था. विदेशी एजेंसियों की कारगुजारी और आधार कार्ड योजना की गड़बड़ियां एक ख़तरे को जन्म देती हैं. उम्मीद यही करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल, 2014 को जब अगली सुनवाई होगी, तो अदालत इन ख़तरों पर भी ध्यान देगी. समझने वाली बात यह है कि देश में एक विशिष्ट पहचान पत्र के लिए विप्रो नामक कंपनी ने एक दस्तावेज तैयार किया, इसे योजना आयोग के पास जमा किया गया. इस दस्तावेज का नाम है स्ट्रेटिजिक विजन ऑन द यूआईडीएआई प्रोजेक्ट. मतलब यह कि यूआईडी की सारी दलीलें, योजना और उसका दर्शन इस दस्तावेज में है. बताया जाता है कि यह दस्तावेज अब गायब हो गया है. विप्रो ने यूआईडी की ज़रूरत को लेकर 15 पेजों का एक और दस्तावेज तैयार किया, जिसका शीर्षक है, डज इंडिया नीड ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर. इस दस्तावेज में यूआईडी की ज़रूरत को समझाने के लिए विप्रो ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया. इस प्रोजेक्ट को इसी दलील पर हरी झंडी दी गई थी. हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी योजना बंद कर दी. वहां जो जांच हुई, उससे यही साबित हुआ कि यह कार्ड ख़तरनाक है, इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा और आम जनता जासूसी की शिकार हो सकती है. अब सवाल यह उठता है कि जब इस योजना की पृष्ठभूमि ही आधारहीन और दर्शनविहीन हो गई, तो फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इसे लागू करने के लिए सारे नियम-क़ानूनों और विरोधों को दरकिनार करने पर आमादा है? जिस तरह फाइल गायब हुई, उसी तरह अब नंदन नीलेकणी भी गायब हो गए हैं. वह अब राजनेता बन गए हैं, ताकि आगे जब इस घोटाले के बारे में बहस हो, तो पूरा मामला राजनीतिक हो जाए. अगर नई सरकार आती है, तो उसे यूआईडी पर पुनर्विचार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के ़फैसले के अनुसार सभी एकत्र बायोमैट्रिक जानकारियां सुरक्षित करनी पड़ेंगी. विदेशी कंपनियों के साथ कौन-कौन से खुफिया करार किए गए, उन्हें जनता को बताना पड़ेगा. कितना पैसा बर्बाद हुआ, यह भी जनता को पता चलना चाहिए और उसे वापस लाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई निजी कंपनी का मालिक और मीडिया द्वारा बनाया गया महापुरुष देश की जनता और सरकार को मूर्ख न बना सके. - See more at: http://www.chauthiduniya.com/2014/04/aadhaar-card-ek-vishist-ghotala.html#sthash.mOH7fINF.dpuf

गुरुवार, 17 अप्रैल 2014

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क़तार के आख़िरी: फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी मणिपुर की विधवाएं

 गुरुवार, 17 अप्रैल, 2014 को 08:13 IST तक के समाचार

क़तार के आख़िरी. मणिपुर की एडिना. एडिना के मुताबिक उनके पति की मौत सुरक्षा बलों की गोली से हुई.
शादी के कुछ ही साल बाद पति की अचानक मौत, कंधों पर बच्चों की ज़िम्मेदारी और माथे पर अलगाववादी की पत्नी होने का कलंक.
मणिपुर में ऐसी सैकड़ों विधवाएँ हैं. 25 से 35 साल की उम्र की वो महिलाएँ जिनका आरोप है कि सेना और पुलिस ने उनके बेकसूर पति को अलगाववादी बताकर फ़र्ज़ी एनकाउंटर में मार दिया.
एडिना 28 साल की थीं जब उनके पति की मौत हो गई. उन्होंने लव मैरिज की थी.
तब शादी को महज़ छह साल हुए थे. बड़ा बेटा अविनाश और छोटी बेटी एंजलीना स्कूल जाते थे.
एडिना के पति इंफ़ाल में ऑटो चलाते थे. एडिना बताती हैं कि उन्हें टीवी पर आ रही ख़बरों से पता चला कि उनके पति की मौत हो गई है.
उनके मुताबिक़ उनके पति को सुरक्षा बलों ने गोली मारी थी. छह साल बीत गए हैं पर दर्द अब भी ताज़ा है. मुझसे बात करते-करते एडिना रो पड़ती हैं.
उन्होंने कहा, “मैं उनके बारे में और नहीं सोचना चाहती. बहुत दर्द होता है. उनकी मौत के सदमे की वजह से मुझे लकवा मार गया था. मुझे ठीक होने में एक साल लग गया, अब मैं अपने बच्चों के लिए हिम्मती होना चाहती हूँ.”

अलगाववादी का कलंक

एडिना कहती हैं कि उनके पति एक ज़िम्मेदार बेटा, पति और पिता थे, उनका किसी अलगाववादी गुट से कोई संबंध नहीं था.
क़तार के आख़िरी. मणिपुर की एडिना के पति . एडिना के मुताबिक उनके पति की मौत सुरक्षा बलों की गोली से हुई.

सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून (आफ़्स्पा)

राज्य में सक्रिय 25 अलगाववादी गुटों से निपटने के लिए मणिपुर में कई दशकों से सेना तैनात है. सुरक्षाबलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून के इस्तेमाल की छूट है, जिसके तहत उनके ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इस क़ानून की आड़ में कई मासूम फर्ज़ी मुठभेड़ों में मारे गए हैं.
लेकिन पति की मौत का दर्द एक तरफ़ और ज़िंदगी जीने की चुनौतियाँ अलग. एडिना पर अपने दो बच्चों को बड़ा करने की ज़िम्मेदारी है.
वो बताती हैं कि उनके पति पर अलगाववादी होने की तोहमत लगने की वजह से उन्हें विधवा पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिला.
अब अपने मां-बाप और भाई की मदद से एक छोटी सी दुकान में पान, नमकीन, बिस्कुट और जूस जैसी चीज़ें बेचती हैं.
मोहब्बत की नींव पर बसाया उनका आशियाना जो उजड़ा है तो अकेलेपन के बादल छंटने का नाम ही नहीं लेते.
एडिना मुझसे कहती हैं, “मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ पर मैं विधवा हूं तो मेरा अच्छे कपड़ा पहनना भी लोगों को बुरा लगता है, दोबारा शादी तो दूर की बात है. महिलाओं के समान अधिकार सब किताबी बातें हैं, असलियत कुछ और ही है.”

आफ़स्पा का विरोध

मणिपुर में आफ़स्पा कानून के जरिए सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं.

इरोम शर्मिला –आयरन लेडी ऑफ़ मणिपुर

ऑफ़्सपा के विरोध का सबसे जाना-पहचाना चेहरा हैं इरोम शर्मिला. साल 2000 में 28 साल की इरोम शर्मिला ने इस क़ानून को मणिपुर से हटाने की मांग के साथ अनशन शुरू किया. उन्हें तब आत्महत्या की कोशिश के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. तबसे इरोम न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें नाक में पाइप के ज़रिए जबरन खाना खिलाया जा रहा है. 14 साल से इरोम की मांग वहीं है और क़ानून भी अपनी जगह है.
मणिपुर में 25 से ज़्यादा अलगाववादी गुट सक्रिय हैं. इनसे निबटने के लिए तैनात सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं और प्रदेश में कई दशकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून यानी आफ़स्पा लागू है.
इसके तहत सुरक्षा बलों के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इस क़ानून की आड़ में कई मासूम फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मारे गए हैं.
मणिपुर से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मेन्या मानते हैं कि इस क़ानून का दुरुपयोग हुआ है और कई आयोग इसे मणिपुर से हटाने की सिफ़ारिश कर चुके हैं, डॉक्टर मान्या की निजी राय में इस क़ानून को अब तक हटा दिया जाना चाहिए था.
डॉक्टर मेन्या के मुताबिक़ इस व़क्त ज़रूरत है मणिपुर में सुशासन की ताकि क़ानून व्यवस्था सुधरे और सेना की मदद की ज़रूरत कम हो.
मणिपुर में एडिना और दूसरी विधावाओं का संघर्ष
ये और बात है कि लंबे समय से मणिपुर में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, पर न हालात ऐसे हो पाए हैं कि सेना की तैनाती हटाई जाए और न ही सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून को हटाने पर सहमति बन पाई है.
आफ़स्पा का समर्थन करने वालों का तर्क है कि सेना प्रभावी तरीक़े से अपना काम कर सके इसके लिए ज़रूरी है कि उन पर नागरिक क़ानूनों की बंदिश न हो क्योंकि सेना वैसे ही इलाक़ों में तैनात की जाती है जहाँ युद्ध जैसी स्थिति हो.

न्याय की उम्मीद

डॉक्टर मेन्या, कांग्रेस सांसद, मणिपुर

"मेरी निजी राय में यह सख़्त क़ानून है और इसे मणिपुर से हटाया जाना चाहिए. कई आयोग भी इसे हटाने की सिफ़ारिश कर चुके हैं. रक्षा मंत्रालय का मानना है कि सेना को शहरी इलाक़ों में काम करने का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा की ज़रूरत होती है और यह क़ानून उन इलाक़ों में अनिवार्य है जहां सेना तैनात है. मेरे ख़याल से इस व़क्त सबसे ज़रूरी है कि मणिपुर में प्रशासन बेहतर हो और क़ानून व्यवस्था सुधरे, ताकि सेना की ज़रूरत कम हो जाए."
इस सबके बीच मणिपुर की विधवाओं का संघर्ष जारी है. एडिना और उसके जैसी कई युवा विधवाएँ और कुछ ऐसी महिलाएँ एकजुट हुई हैं जिन्होंने अपने पतियों और बेटों को कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में खोया है.
एक दूसरे के साथ हिम्मत जुटाकर और मानवाधिकार संगठनों की मदद से अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर में मुठभेड़ के 1500 से ज़्यादा मामलों की जाँच की माँग की है.
इन्हीं में से एक नितान कहती हैं कि संगठन बनने से ज़िंदगी को न सिर्फ़ एक नई दिशा और उम्मीद मिली है बल्कि अंदर से टूटा आत्मविश्वास भी जुड़ने लगा है.
पर न्याय की उम्मीद करने वाली ये महिलाएं राजनेताओं से बिल्कुल नाउम्मीद हैं.
नितान कहती हैं कि वोट देने जाएँगी मगर बदलाव की उम्मीद के बिना, “पहले तो सब नेता कहते हैं कि मणिपुर से आफ़स्पा क़ानून हटा देंगे लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं कहता, इसलिए बिल्कुल मन नहीं करता वोट देने का.”
एडिना भी नितान से सहमत हैं. कहती हैं कि राजनीति से ज़्यादा उन्हें न्यायालय पर ही भरोसा है.
इनके संगठन की एक बैठक में जब मैं और सदस्यों से मिली तो कइयों ने कहा कि वे अभी तक तय नहीं कर पाई हैं कि वोट डाले भी या नहीं, फिर कुछ ने कहा कि अब न्याय के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत की है तो वोट भी ज़ाया नहीं होने देंगी.
इनमें से कई महिलाएँ अपनी नाराज़गी और हताशा घर बैठकर नहीं, बल्कि इस बार नोटा का बटन दबाकर ज़ाहिर करने की सोच रही हैं.

रविवार, 6 अप्रैल 2014

किसका देश, किसका लोकतंत्र?

किसका देश, किसका लोकतंत्र?

 सोमवार, 7 अप्रैल, 2014 को 07:46 IST तक के समाचार
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16 मई को जब बहुत सारी मशीनें ताबड़तोड़ रफ़्तार से 120 करोड़ लोगों के देश की मर्ज़ी को गिन रही होंगी, पूरी दुनिया दम साधकर देखेगी कि शह और मात की बिसात किस तरह बिछने वाली है.
भारत की राजनीति नए सिरे से अपने पत्ते फेंटकर एक नए सिरे से तुरुप के पत्ते और जोकर तय करेगी, दिल्ली के नये दरबार के लिए.
पर देश दिल्ली से बड़ा है और लोकतंत्र संसद और सरकार से.
बहुत सारा हिंदुस्तान हाशिए पर और हाशिए से बाहर खड़ा है, महानगरों और शहरों और मीडिया की चकाचौंध, शोर से बाहर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टोरी से उपेक्षित, संविधान से उपेक्षित और नागरिक अधिकारों से बेदखल, शोषण का शिकार और बदहाली का मारा.
आपके और मेरे फ़ेसबुक फ़्रेंड्स की लिस्ट और सियासी पोस्टरों पर छपे चेहरों, प्राइमटाइम बहसों की नूराकुश्ती से दूर और उदासीन. क़तार के आख़िरी लोग, जिनके बारे में आख़िरी बार साफ़-साफ़ जिसने कुछ कहा था, उसका नाम महात्मा गांधी था.
हालांकि ये भी भारत है. भारतवासी यहां भी हैं. जिनके अपने कथानक हैं, संघर्ष की अपनी गाथाएं.

कहानियां और चुनौतियां

इरोम शर्मिला, जो पिछले 13 साल से अनशन पर हैं. जैसे सोनी सोरी, जो पुलिस और माओवादी क्रूरता, दोनों का शिकार होने के बाद भी चुनावी मैदान में है. जैसे हेमंत गजभिए जिन्हें अपने मत का अधिकार तो इस्तेमाल करना है, पर किसी को जिताने के लिए नहीं.
जैसे बस्तर के जंगल से बेदखल आंध्र में रह रहे आदिवासी, जिन्हें न हैंडपंप मिलेगा न राशन कार्ड न वोटर लिस्ट में नाम. जैसे मणिपुर की विधवा सारा जो उस क़ानून के ख़िलाफ़ फौज के सामने खड़ी है, जिसके कारण उनके ऑटो रिक्शा ड्राइवर पति को अलगाववादी बताकर गोलियों से उड़ा दिया गया.
जैसे करगिल के उस गांव के लोग, जिन्होंने पिछली जंग में सबसे ज़्यादा गोलीबारी झेली और फिर भुला दिए गए. जैसे हरियाणा के नारनौल में रत्ना जिसे शादी के लिए ख़रीदकर त्रिपुरा से लाया गया. जैसे ओडिशा के कालाहांडी के कलिंग मांझी का गांव, जो हर साल सूखे, अकाल और भूख से लड़ता है और ज़िंदा रहता है.
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जैसे नियमगिरि के आदिवासी बाड़ीपीड़ी जिन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता को अपनी पहाड़ी पर क़ब्ज़ा जमाने से नाकामयाब तो कर दिया, पर क्या वे बाक़ी चुनौतियों से भी आज़ाद हो सके. जैसे विदर्भ की विधवा इंदिरा केलकर जो क़र्ज़ में डूबे किसान पति की आत्महत्या के बाद ज़िंदगी की दूसरी ज़िम्मेदारियां ढो रही हैं.
जैसे देश के सबसे सूखे गांव की उर्मिला, जिनके दिन का बड़ा हिस्सा पानी को ढोने और मीलों चलने में निकलता है.

वो चाहते हैं..

वो ज़िंदा रहना चाहते हैं. कोई शादी करना चाहता है. कोई अपना जंगल बचाना चाहता है. कोई अपने जंगल में लौटना चाहता है. कोई अपनी कोख को गर्भपात से बचाना चाहता है. कोई अपने लोगों को निरंकुश क़ानूनों से बचाना चाहता है.
कोई चाहता है कि परिवार, गांव और धरती पर किसी को भूखा न सोना पड़े. कोई चाहता है जंग दोबारा न हो. कोई चाहता है बच्चे फिर से स्कूल जाने लगें.
कोई क़र्ज़ के शिकंजे से बाहर निकलना चाहता है. वे सांस लेना चाहते हैं. 67 साल के आज़ाद मुल्क में.
वे वोट भी देना चाहते हैं. वे चाहते हैं उनके भी दिन बदलें.

क़तार के आख़िरी...

बीबीसी हिंदी की टीम ने उन लोगों तक पहुंचने के लिए लंबे और दुर्गम रास्ते तय किए, जो चुनावी शोर और चौंध से बहुत दूर, बहुत बाहर, बहुत बेदख़ल, बहुत हाशिए पर हैं.
और कुछ उन लोगों तक भी, जो इस देश की विकासगाथा के हिस्से हैं, जिन्हें आर्थिक उदारीकरण, शिक्षा और खुले बाज़ार का फ़ायदा मिला. जो भारत से निकलकर चमकते इंडिया का हिस्सा बने. बदलते भारत की एक इबारत वे भी हैं.
क्या मतलब है उन लोगों के लिए तरक़्क़ी का, आज़ादी का, अधिकारों का और वोट का. सोमवार से आप देखेंगे वे चेहरे और उनके ज़रिए उन मुद्दों को समझने की हमारी कोशिश, जो इस जनतंत्र की ज़मीन पर सवालों की तरह खड़े हैं.
ये श्रृंखला हमारी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण कोशिश है ज़मीनी पत्रकारिता की उस तंत्र के बारे में, जो भारत का जन-गण-मन है. इसीलिए हमने इसका नाम 'क़तार के आख़िरी...' रखा है.

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धर्म के साये में पलते अधर्म!

धर्म के साये में पलते अधर्म!
हमारा मूलनिवासी समाज धर्म की गहरायी में उतर ही नहीं पाता। आधे-अधूरे विश्वास के साथ वह अच्छे-बूरे में फर्क नहीं कर पाता और इसी कमोवेश में धर्म के साये में अधर्म पनपने लगता है। कोई शक नहीं कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे मंहगाई का हो। या हिंसा का या लूटमार का या धोखाधड़ी का हो, अगर हम अपराध क्षेत्र की ओर देखें तो राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत हत्याओं के मामले में भी नम्बर वन हैं। जो संख्या दूसरे देशों के मुबाकले सबसे ज्यादा है। प्रश्न यह उठता है कि भारत जैसा धर्मपरायण देश जहाँ धर्मभीरु लोगों की पूरी फौज है। ऐसी वारदातों में इतना आगे कैसे बढ़ गया? धर्म की नज़र से देखें तो हत्या, बलात्कार, चोरी ऐसा महापाप है जो व्यक्ति को पतन और नर्क की खाँई में धकेलता है। जाहिर है रात-दिन धर्म के पोथे खोलकर बैठे ब्राह्मणवादी धर्म पुरोहितों के उपदेशों का असर ज्यादातर होता ही नहीं। इसी तरह से विवाह को धार्मिक अनुष्ठान मानने वाले इस रिश्ते को जन्म जन्मातर का संबंध बताने वाला धर्म तब कहाँ रहता है? जब पति-पत्नी एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं? आग की जिन लपटों के चारों तरफ फेरे दिलाकर ब्राह्मण पुरोहित नवदंपत्ति को एक-दूसरे का साथ देने का वचन दिलाते हैं। क्यों दहेज के नाम पर उन्हीं लपटों में लड़की को जलाकर मार दिया जाता है? छोटी-छोटी बातों पर धार्मिक स्थलो और पण्डे-पुजारियों का चक्कर लगाने वाले लोग अपने को बड़े-बड़े धोखे देने से बाज नहीं आते। ब्राह्मण धर्म का हाल तो यह है कि लोग किसी काम में सफल होने की मनौती मांगते हैं। बाद में चढ़ावा चढ़ाकर अपनी मनौती पूरी करते हैं। क्या यह एक तरह से ईश्वर को घूस देने की कवायद नहीं? ऐसे तो हर धर्म व्यक्ति को सदाचार, ईमानदारी और अहिंसा के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाता है। फिर क्यों रिश्तों का खून करते वक्त और मानतवा की धज्जियाँ उड़ाते वक्त लोग अपनी धर्म ग्रन्थों का ध्यान नहीं करते? लड़कियों के पहनावे को लेकर ब्राह्मण धर्म गुरूओं द्वारा फतवा जारी किये जाते हैं।
धर्म और नीति की दुहाईयाँ दी जाती है। सदन में हंगामा खड़ा हो जाता है, तो धर्म उसकी सुरक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आता? जिस महिला को धार्मिक कर्मकाण्डों के दौरान बराबरी के आसन पर बिठाया जाता है। जिसके बगैर कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता उसे ही घर में कभी समान दर्जा क्यों नहीं मिलता। आये दिन वह घरेलू हिंसा का शिकार बनती है क्यों? पूर्वजों के लिए दान, तप, पूजा कराने वाला व्यक्ति जीते जी अपने माँ-बाप की सेवा नहीं करता। दावा किया जाता है कि ब्राह्मण धर्म अहिंसा का पाठ बढ़ाता है। फिर क्यों धर्म के नाम पर हिंसायें होती है? फिर क्यों हिन्दू और मुस्लिम के नाम पर दंगे होते हैं। ज्यादातर दंगों के पीछे धर्म के धंधेबाजों का ही हाथ होता है।
बिडम्बना यह है कि ब्राह्मणी धर्म ग्रन्थों में ऐसे विधान और कथाएं भरी पड़ी है। जिनके मुताबिक आप चाहे जितना भी पाप कर चुके हों। परमात्मा के नाम का जप कर ले। ईश्वर की प्रार्थना कर ले सारे पाप धुल जायेंगे। पर हकीकत में जो जैसा करता है। उसको उसका फल मिलता है। देखा जाये तो धर्म की उत्पत्ति का आधार भय है। व्यक्ति जब खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस करता है तो वह धर्म की तरफ मुखातिब होता है। भले ही घर के बड़े-बुजुर्ग या धर्म पुरोहित यह कह कर व्यक्ति को धार्मिक कर्मकाण्डों के लपेटे में ले लेते हैं कि इससे उन्हें शक्ति मिलेंगी। वे मजबूत बनेंगे। मगर सच तो यह है कि इससे सिर्फ परावलंबन की मनोवृत्ति मजबूत होती है। धर्म के तथाकथित ठेकेदार इन्सान की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते हैं, जो उन्हें भरपूर समर्थन दे, ताकि उनका खर्चा-पानी चलता रहे। धर्म व्यक्ति को डरपोक तो बना सकता है। मगर उसकी प्रवृत्ति को बदल नहीं सकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिन्दगी में जितना हासिल हो सके उतना हासिल कर लो। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ धर्मस्थलों में जाकर हाथ बांधे ईश्वर से अपनी इच्छा मनवाने का प्रयास करते हैं तो कुछ हाथें में हथियार थामकर मन चाही चीजें दूसरों से छीन लेते हैं। ये है ब्राह्मण धर्म का इतिहास। लेकिन मूलनिवासी बहुजन समाज ब्राह्मण धर्म को हिन्दू धर्म मानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हिन्दू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। जिसे हम हिन्दू धर्म कहते हैं।, वह ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, बल्कि यह मूलनिवासियों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इसलिए मूलनिवासी बहुजन समाज को ब्राह्मण धर्म को ध्वस्त करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-आन्दोलन में तन-मन-धन से साथ सहयोग देने की जरूरत है। तभी हम अपनी आजादी को हासिल कर सकते हैं। -जय मूलनिवासी
सुनील कुमार
(इलाहाबाद)

मंगलवार, 1 अप्रैल 2014

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केवल सत्रह वर्ष में 7 लाख, 50 हजार, 860 किसानों ने की आत्महत्या

Published: Sunday, Apr 08,2012, 20:12 IST
Source:
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किसानों की आत्महत्या के कारण विदर्भ में दिनों दिन विधवाओं की संख्या में होती जा रही है बढ़ोतरी।

इन दिनों देश में किसानों की आत्महत्या का विषय पुन : चर्चा में है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कपास के निर्यात पर प्रतिबंध के मात्र 120 घंटों के बाद ही रोक हटाकर पुन: निर्यात करने की घोषणा क्यों कर दी, इस पर शंका की सुई उनकी तरफ उठना स्वाभाविक था। लोकसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवसेना के सदस्यों ने इस पर भारी क्षोभ व्यक्त किया। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा कपास उत्पादक प्रदेश है। कपास उत्पादक किसान आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर होते हैं? इसकी जांच-पड़ताल की बातें तो होती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय देश के सामने नहीं आया है। शिवसेना के प्रयासों से इस बार इस ज्वलंत प्रश्न पर डेढ़ घंटे की चर्चा का समय लोकसभा में निश्चित किया गया है। जब इस पर चर्चा होगी तो महाराष्ट्र की तरह देश में अन्य प्रदेशों के किसानों की आत्महत्या का मामला भी अवश्य उठेगा। कृषि राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, लेकिन इसके आयात-निर्यात और ऋण संबंधी मामलों में केन्द्र सरकार का दखल निश्चित रूप से होता है। जब आत्महत्या का मामला सामने आता है तो यह कानून और व्यवस्था का भी एक अंग है। इसलिए केन्द्र सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है।

सिर्फ चिंता : "नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो" द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के अनुसार 1995 से 2011 के बीच 17 वर्ष में 7 लाख, 50 हजार, 860 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र के किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्या की। भारत में धनी और विकसित कहे जाने वाले महाराष्ट्र में अब तक आत्महत्या का आंकड़ा 50 हजार 860 तक पहुंच चुका है। 2011 में मराठवाड़ा में 435, विदर्भ में 226 और खानदेश (जलगांव क्षेत्र) में 133 किसानों ने आत्महत्याएं की है। महाराष्ट्र के पश्चात् कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नम्बर आता है। आंकड़े बताते हैं कि 2004 के पश्चात् स्थिति बद से बदतर होती चली गई। 1991 और 2001 की जनगणना के आंकड़ों को तुलनात्मक देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि किसानों की संख्या कम होती चली जा रही है। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस वर्षों में 70 लाख किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि उपरोक्त पांच राज्यों में कुल 1534 किसान अपने प्राणों का अंत कर चुके हैं। प्रत्येक किसान समय पर अपना कर्ज खत्म करने का प्रयास करता है, किंतु फसलों की बर्बादी से वह ऐसा नहीं कर पाता है। इस चिंता में वह भीतर से टूट जाता है और अंतत: आत्महत्या का मार्ग चुन लेता है। कृषक बंधु अब खेती को घाटे का धंधा मानते हैं। इसलिए उनकी आने वाली पीढ़ी अपने मां-बाप की तरह कर्ज में न तो मरना चाहती है और न ही आत्महत्या करना चाहती है।

सूखे और बाढ़ का प्रकोप : किसान के सिर पर सूखे और बाढ़ का प्रकोप तो तलवार बन कर लटकता ही रहता है, लेकिन इसके साथ-साथ कभी फसल अच्छी हो गई तो पैदावार का सही मूल्य दिलाने में सरकार उत्साहित नहीं होती। खराब और घटिया प्रकार का बीज उसका दुर्भाग्य बन जाता है। लागत की तुलना में जब आय ठीक नहीं होती है तो वह सरकारी कर्ज चुकाने में असफल रहता है। किसानों की आत्महत्या के कारण विदर्भ में दिनों दिन विधवाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने इस बात का दावा किया था कि वर्ष 2010 में 365 किसानों ने आत्महत्या की थी। यानी एक दिन में एक, इनमें से मात्र 65 ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी। लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो इस दावे की पूरी तरह से पोल खोल देता है। अब सवाल यह है कि जब सरकार लागत के अनुसार कपास की कीमत नहीं देती है तो फिर उसके निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाती है? इस बात को समझने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों यह घटना घटी। 120 घंटे तक सरकार ने कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए रखा। लेकिन न जाने क्या बात है कि हड़बड़ी में लगाए गए इस प्रतिबंध को सरकार ने कुछ शर्तों के साथ रद्द कर दिया। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का तो कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आनंद शर्मा ने इसका लूला-लंगड़ा बचाव किया। किन मिल मालिकों एवं धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने यह निर्णय लिया ये तो वे ही जानें। लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए यह निर्णय लिया। उसके समाचार सारे देश में पहुंचे और सरकार आलोचना का शिकार बने इससे पहले ही अपने पाप को छिपाने का भरपूर प्रयास किया। निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही भाव घटे जिसमें दलालों और पूंजीपतियों की चांदी हो गई। पिछले वर्ष भी ऐसा ही नाटक खेला गया था, जिसमें गुजरात के ही किसानों को 14 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार कितना हुआ इसके आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

दूरदर्शिता की कमी : पिछली बार जब यह घटना घटी थी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि जब हमने प्रतिबंध लगाया उस समय चीन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने कपास का भारी जत्था बेचने के लिए निकाला उससे चीन को भारी आय हुई। भारत सरकार में तनिक भी दूरदर्शिता होती तो इसका लाभ भारतीय किसान को मिलता। इस प्रकार का लाभ पहुंचाकर क्या भारत सरकार ने चीन के हौसले बुलंद नहीं किये? सरकार की इस अपरिपक्वता के रहते कोई किस प्रकार विश्वास कर सकता है कि हम चीन से आगे निकलेंगे और एक दिन महाशक्ति के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भारत में हर समय चीन की बात होती है। दुनिया में महाशक्ति बनने के लिए सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा चीन से है। चीन दुनिया में सबसे अधिक कपास पैदा करता है। विश्व में जितने हेक्टेयर पर कपास पैदा की जाती है उनमें हर चार में एक हेक्टेयर भारत के हिस्से में आता है। भारत में कुल 90 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है। चीनी किसान का कपास पैदा कर के वारा-न्यारा हो जाता है, लेकिन भारतीय किसान के भाग्य में तो कपास के नाम पर आत्महत्या ही लिखी हुई है। 13 राज्यों के 40 लाख से अधिक किसान कपास की खेती करते हैं। 2009 में भारत के कुल निर्यात में 38 प्रतिशत कपास था, जिससे देश को 80 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। इसकी खेती के लिए मात्र कृषि मंत्रालय ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि वस्त्र और वाणिज्य मंत्रालया भी उत्तरदायी हैं। कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थापना 1970 में की गई, जो किसानों से कपास की खरीदी करती है। बेचारा किसान खुले बाजार में इसे नहीं बेच सकता है। इसलिए सरकार ही उसकी भाग्य विधाता बनकर उसका मूल्य तय करती है।

पशुपालन का सत्यानाश : भारत सरकार को क्या यह पता नहीं है कि सदियों से कृषि के साथ-साथ किसान कोई न कोई अन्य सहायक व्यवसाय भी करता रहा है। इसमें पशुपालन और मुर्गीपालन प्रमुख रूप से रहे हैं। भारत के असंख्य कुटीर उद्योग खेती पर ही निर्भर रहे हैं। लेकिन बड़े उद्योग लगाकर सरकार ने उन सबको किसान से छीन लिया है। दूध की डेरियां स्थापित करके पशुपालन का सत्यानाश कर दिया है। इसमें जो गाय और बैल का महत्व था उसे भुला दिया गया। महाराष्ट्र में पुणे के निकट तलेगांव के चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि भारत में लगभग आठ करोड़ बैल हैं। एक बैल आधा हॉर्स पावर बिजली का काम कर सकता है। पाटिल ने खेती और रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन में बैल का उपयोग करके एक क्रांति पैदा की है। भारत सरकार बिजली तो दे नहीं सकती लेकिन इन बैलों से चार करोड़ होर्स पावर बिजली बचाने पर भी विचार नहीं कर सकती।

महाराष्ट्र में जब शिवसेना-भाजपा की सरकार थी, उस समय राज्य योजना आयोग में नियुक्त वरिष्ठ प्राध्यापक सरोजराव ठुमरे ने एक रपट पेश की थी जिसमें महाराष्ट्र के 20 जिलों का अध्ययन कर उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जिस जिले में जिस चीज का उत्पादन होता है उसके आधार पर वहां लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना की जा सकती है। सूरत के नौसारी कृषि विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक ने केले के तने और पत्ते के रेशों से उच्चकोटि का कागज बनाने की खोज की है। केले की खेती करने वाले कुछ देशों में इस कागज के नोट छापे जाते हैं। इससे दोहरा लाभ है। एक तो यह अपने देश की उपज से बनने के कारण सस्ता होता है और दूसरा उसकी नकल नहीं की जा सकती है। भारत सरकार किसानों को "आर्थिक पैकेज" का नाटक बंद करके वहां की स्थानीय खेती पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन करने का मन बना ले तो किसानों की मौत का यह तांडव बंद हो सकता है।

मुजफ्फर हुसैन

विपिन सर (Maths Masti) और मैं

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